सौरभ चटर्जी, वीकली आई
राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं. अब एक बार फिर उन पर कोर्ट का शिकंजा कस गया है. सिवान एसीजेएम वन की कोर्ट ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है. मामला वर्ष 2011 से जुड़ा हुआ है जब वह रेल मंत्री और राजद के अध्यक्ष थे. मामला आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा हुआ है.
आदर्श आचार संहिता उल्लंघन में केस हुआ था
जानकारी के अनुसार, वर्ष 2011 में सिवान के दरौंदा में राजद अध्यक्ष ने पार्टी के प्रत्याशी परमेश्वर सिंह के समर्थन में एक जनसभा की थी और अपना संबोधन दिया था. जब उन्होंने अपना संबोधन दिया था तो उस क्षेत्र में धारा 144 लागू थी और लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित था. लेकिन, लालू प्रसाद यादव ने न केवल संबोधन दिया बल्कि लाउड स्पीकर का उपयोग किया था.तब उेकी इस काम को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना था. इस घटना के बाद उन पर एक केस दर्ज किया गया था.
